चाकू लेकर घूमने पर आरोपी को 01 वर्ष कठोर कारावास की सजा

 


उज्जैन। न्यायालय कु. वंदना मालवीय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कालू पिता नानूराम, निवासी खरपा, तहसील तराना जिला उज्जैन को धारा 25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,00/- रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 
 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2014 को ग्राम लक्ष्मीपुरा फाटक पर वाहन चैकिंग के दौरान उप.निरीक्षक श्री अभिषेक गौतम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पिपलिया तालाब के पाल के पास एक व्यक्ति चाकू लिये घूम रहा है कि सूचना की तस्दीक हेतु ग्राम पिपलिया हमराह फॉर्स पहुंचने पर वहां देखा कि एक व्यक्ति चाकू लिये घूम रहा था जिसे हमराह फॉर्स की मदद से पकड़ा। उससे नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम कालू पिता नानूराम निवासी खरपा का होना बताया। आरोपी से उक्त चाकू के लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी से पंचानों के समक्ष चाकू को जप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना कायथा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


     


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