दूध की दुकानें प्रातः 6:00 से 1:00 बजे तक खुली रहेंगी*
*वाहनों के आवागमन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध*
आयुक्त श्री ऋषि गर्ग द्वारा आम नागरिकों को से अपील की गई है कि कोरोना से बचाव के सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा १४४ के अन्तर्गत घोषित लॉक डाउन के दौरान शासकीय वाहनों, प्रेस और घर पहुंच सेवा तथा अन्य शासकीय कार्यों में लगे वाहनों को छोड़ कर समस्त दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इस दौरान दूध की दुकानें सवेरे ६ से १ बजे तक तथा किराना ग्रोसरी की दुकानें सवेरे ८ बजे से १ बजे तक खुली रहेंगी।मेडिकल और पेट्रोल पम्प निरंतर चालू रहेंगे।
सब्ज़ी मंडियां पूरी तरह बंद कर दी गई हैं, सब्ज़ी और फल के ठेले वाले सवेरे से रात्रि ८ बजे तक घर घर पहुंच कर सब्ज़ी विक्रय कर सकेंगे।
नागरिक अपने घरों में सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकलें और सामान खरीदी के सिलसिले में निर्धारित व्यवस्था का पालन करें।