अंतिम संस्कार और शादी को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश

भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें शादी और अंतिम संस्कार को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों के मुताबिक 20 से अधिक लोग शामिल होने पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है
शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री और इसे खाकर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शादी में भीड़ जुटाई या धार्मिक आयोजन किए तो एक साल की सजा और यदि इन समारोहों में किसी की जान का नुकसान हुआ तो 2 साल की सजा हो सकती है।