जारी हो गई गाइड लाइन ,,,,,,, यह दिशा-निर्देश है

नई दिल्ली: कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 मई तक देशभर में बढ़ाए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है. गाइडलाइन में यह भी दिशा-निर्देश है कि पूरे देश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना कर दिया गया है. यदि ऐसा करते हैं तो इसके लिए कड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस की जंग से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, MGNREGA के सभी कामों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि; ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT तथा IT-enabled सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।