गांजे का अवैध परिवहन करने और पुलिस पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय (एनडीपीएस एक्ट) शाजापुर द्वारा आरोपी युवराज पिता प्रहलाद आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम खेड़ी मंडल खाँ थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन दिनांक 11 जून 2020 को निरस्त किया गया।


 थाना अकोदिया पर फरियादी बी .ड़ी. बीरा निरीक्षक क्राइम ब्रांच विदिशा ने इस आशय की देहाती नालशी लेखबद्ध कराई थी कि , दो मोटरसाइकिल पर मादक द्रव्य आरोपीगण द्वारा बेचने की सूचना उसे मुखबिर से मिली थी तो वह घटना स्थल पर गया था । दो मोटरसाइकिल आती दिखी जिनमें से एक मोटरसाइकिल पर दो आरोपी के बीच में एक प्लास्टिक की बड़ी थैली रखी हुई थी। पुलिस की घेराबंदी को देखकर यह लोग भागने लगे फिर पटलावद फाटे के पास पहुंच कर आरोपी को रोका और उनके आधिपत्य से गांजे की थैली जप्त की तभी आरोपीगण पुलिस से झुमा झटकी करने लगे और अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया जिसमें प्रधान आरक्षक पवन, हरिकिशन , साक्षी सौदान और साक्षी आबुल को प्राणघातक चोटें आयी। प्रधान आरक्षक पवन जैन को सीने में व आरक्षक हरिकिशन को सिर व जांघ में चोट आयी। आरोपीगण से 19 किलो 600 ग्राम गांजा जप्त हुआ। राज्य की ओर से श्री एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर ने जमानत आवेदन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कर आपत्ति की ।