काला हिरण के शिकारी के आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने इनका

 


नरसिंहगढ़। श्रीमति रीतू वर्मा कटारिया जेएमएफसी नरसिहगढ़ ने अपने न्यायालय में काला हिरण के शिकारी आरोपी शोएब कुरैशी निवारी बैरसिया जिला भोपाल की जमानत आवेदन को निरस्त किया।घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 06.01.2020 को आरोपी शोएब कुरैशी सहित 4 व्यक्ति नरसिंहगढ़ अभ्यारण क्षेत्र में काला हिरण का शिकार करने आए थे। मुखबरी पर सूचना प्राप्त होने उपरांत वन विभाग का अमला उपस्थित होते हुए आरोपीगण को पकड़ लिया था जिसमें आरोपी शोएब कुरैशी सहित 3 व्यक्ति फरार हो गए थे। जिसमें से वन विभाग अमला ने 2 आरोपियों को मौके पर ही पकड़ा था। बाद में आरोपी शोएब कुरैशी को पकड़ कर न्यायालय में पेश किया था। 


 


माननीय न्यायालय ने उसकी जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।


  


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