साढ़े 14 किलो गांजे का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त

 


 न्यायालय  तृतीय सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सुरेश पिता राजेंद्र माली निवासी खाकी जी की देवरिया माली मंदिर के पास ग्राम इटावा थाना इटावा जिला कोटा राजस्थान और कालू लाल कुशवाह पिता शिशुपाल कुशवाह निवासी ग्राम सहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 5 जून 2020 को निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना सुसनेर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर सुसनेर - उमरिया जोड़ पर अल्टो कार क्रमांक आर जे 20 सी एफ 8906 को रोककर आरोपियों को पकड़ा तो आरोपी सुरेश मौके पर पकड़ा गया जबकि, आरोपी कालू पिता शिशुपाल मौके से भाग गया । कार की तलाशी लेने पर उक्त कार की डिक्की से 14.500 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया। आरोपी कालू लाल को दिनांक 23 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण द्वारा बीजा नगरी के दिलीप सिंह से गांजा खरीदकर लाना बताया। आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर राज्य की ओर से श्री एम एल शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपत्ति दर्ज करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।