अवयस्क बालिका के अपहरण का षड़यंत्र करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त

अवैध रूप से खनीज मुरम का खनन कर परिवहन करने वाले तीन अभियुक्तगण को जमानत आवेदन निरस्त 


 न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1. गोपाल पिता मोहनलाल, उम्र-36 साल 2. विनोद पिता शिवनारायण, उम्र-33 साल, 03. सरदार सिंह पिता भीमसिंह, उम्र-30 साल, समस्त निवासीगण -ग्राम नौगावा तहसील बडनगर, जिला उज्जैन में अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 27.06.2020 को खनीज निरीक्षक जयदीप नामदेव द्वारा आकस्मिक भ्रमण के दौरान शाम 07ः55 बजे ग्राम भाटपचलाना, तहसील बडनगर के समीप खनीज मुरम के अवैध परिवहन करते हुऐ तीन ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकडा था। ट्रेक्टर-ट्रॉली के वाहन चालकों से खनीज परिवहन की अनुज्ञप्ति/पास मांगने पर उनके द्वारा नही होना बताया था। खनीज निरीक्षक द्वारा तीनों ट्रेक्टर-ट्रॉली वाहन मय खनीज के जप्त किया था और उन्हे थाना परिसर भाटपचलाना में अभिरक्षा में रखा गया था। थाना भाटपचलाना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध 379, 414 भादवि क अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान टेªक्टर के मालिकों से तीनो ट्रेक्टर एवं ट्रॉलियों के रजिस्टेªशन कार्ड की प्रति जप्त की गई। तीनों ट्रेक्टर चालक अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। 


 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।     


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 


अवयस्क बालिका के अपहरण का षड़यंत्र करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त


 न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त योगेश पिता भगवान सिंह आयु 19 वर्ष निवासी थाना नरवर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 12.06.2020 को फरियादी ने थाना नीलगंगा पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मेरी लड़की 9 वी तक पढी है, मेरी साली उज्जैन में रहती है जो मेरे घर पर दिनांक 21.03.2020 को मेरी सास के साथ आई थी, मेरी लडकी मेरी साली के घर पर गई थी। मैं आज मेरी साली के घर पर गया था। मेरी साली व साडू नौकरी पर गये थे। मुझे सूचना मिली की दिन के करीब 04ः00 बजे मेरी लडकी घर से बिना बताये कही चली गयी हैं। मुझे शंका है मेरी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर कही ले गया है। 


 फरियादी की रिपोर्ट पर थाना नीलगंगा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस की विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने बताया कि अभियुक्त योगेश तथा बालअपचारी ने उसका अपहरण किया था। अभियुक्त योगेश द्वारा उसके अपहरण में बालअपचारी का सहयोग कर षड़यंत्र किया था। 


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।      


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                          


Popular posts
बेटे के वियोग में गीत बनाया , बन गया प्रेमियों का सबसे अमर गाना
Image
शहर के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ सुरेश समधानी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या किए जाने की कोशिश
Image
यह कहा पत्रकारों से कलेक्टर ने,,,,,,,,
Image
नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को उज्जैन तथा अन्य जिलों से आए जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और परिचितों ने लालघाटी स्थित वीआईपी विश्रामगृह पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी
Image
ये दुनिया नफरतों की आखरी स्टेज पर है  इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है ,मेले में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ मुशायरा