अपराध करने के आदती अभियुक्त को न्यायालय ने जेल भेजा

 


            राजगढ/जीरापुर। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जीरापुर ने थाना माचलपुर के अपराध क्रमांक 237/2020 धारा 25 आम्र्स एक्ट में अवैध रूप से धारदार हथयार रखने अमरसिंह उर्फ अमरा पिता प्याराजी बागरी निवासी ग्राम लखोना थाना माचलपुर की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है।  मामला इस प्रकार है कि दिनांक 11 अगस्त 2020 को आरोपी अमरसिंह उर्फ अमरा अपने पास अवैध रूप से एक लोहे का धारदार छुरा रखा पाया जाने से थाना माचलपुर पुलिस ने आरोपी से उपरोक्त छुरा जप्त किया था। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था।


          आरोपी अमरसिंह ने अपनी जमानत याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की थी जिस पर विरोध करते हुये एडीपीओ श्री रविंद्र पनिका ने जमानत का विरोध करते हुये तर्क किया कि आरोपी पूर्व में भी अन्य अपराध कारित कर चुका है। वह अपराध करने का आदती है यदि उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह अन्य अपराध कारित कर सकता है। माननीय न्यायालय ने एडीपीओ श्री रविंद्र कुमार पनिका के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।                         एससी एसटी एक्ट में अभियुक्त को जेल भेजा                                                      राजगढ/खिलचीपुर। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर ने थाना छापीहेड़ा के अपराध क्रमांक 154/2020 में अभियुक्त गोकुल पिता देवीलाल दंागी निवासी ग्राम जटामडी, छापीहेड़ जिला राजगढ की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरालाल ग्वाल खिलचीपुर उपस्थित हुए है।  मामला इस प्रकार है कि फरियादी शिवलाल द्वारा थाना छापीहेड़ा में रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसके पिता को वर्ष 2000 में शासकीय पट्टा मिला है, फरियादी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा जो पट्टा उसके पिता को मिला है वह जमीन गोकुल दांगी के पास हैं। दिनांक 01 जुलाई 2020 को गोकुल खेत जोत रहा था तव फरियादी ने मना किया तो अभियुक्त ने फरियादी को गालियां दी और डंडे से उसके व पत्नि के साथ मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट पर थाना छापीहेड़ में अपराध अंतर्गत धारा 294,323,506 भादवि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था ।


आरोपी गोकुल ने माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर शासन की ओर से एडीपीओ श्री मथुरा लाल ग्वाल द्वारा तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुये आरोपी गोकुल की जमानत खारिज कर जेल भेजा है।