चाकू मारने वाले के साथी की जमानत निरस्त

 



  • उज्जैन


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील बडनगर जिला उज्जैन, के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बालू पिता धन्नालाल निवासी ग्राम चिकली ,तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


उप-संचालक अभियोजन डॉं साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि दिनांक 12.07.2020 को शाम 06ः30 बजे फरियादी रमेश द्वारा थाना इंगोरिया पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि करीब 02 दिन पहले गांव की कांक्रीट सड़क के निर्माण को लेकर मुरली पिता बालू से विवाद हो गया था। घटना दिनांक को शाम 06ः30 बजे फरियादी मांगलिक भावन के सामने बैठा था कि पुराने विवाद को लेकर मुरली तथा ईश्वर व उसका पिता बालू तीनों आये और फरियादी को मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे, उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त मुरली ने फरियादी को चाकू की मारी जो उसकी पीठ में लगी, ईश्वर व बालू ने थप्पड मुक्कों से मारना शुरू कर दिया तभी गांव के लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मेडिकल आफिसर द्वारा फरियादी को आई चोट को गंभीर प्रकृति का बताया। पुलिस थाना इंगोरिया द्वारा प्रकरण में धारा 326 का इजाफा किया गया। 


 अभियुक्त बालू द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम खांन, एजीपी, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।              


                          


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