- उज्जैन,,इंदौर
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री राकेश कुमार पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर के पीओआर.क्र.28060/2022 धारा 9, 39, 44, 48(ए), 49(बी), 52 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जेल में निरूद्ध आरोपी रोहित पिता जीवन बिसलावत उम्र 30 साल निवासी 15/1 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, दानी गेट उज्जैन द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से श्री संजीव पाण्डेय एडीपीओ/जिला समन्वयक वन्यजीव द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा। आरोपी के फरार होने की संभावना है। अन्वेषण अभी प्रगति पर है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2020 को मुखबीर से वन्य जीव व उनके अवयवों के अवैध व्यापार से संबंधित गोपनीय सूचना प्राप्त होने के आधार पर राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर एवं क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर का संयुक्त दल उज्जैन देवास बायपास पर फौजी ढाबे के पास पहुंचे। मुखबीर की सूचना से प्राप्त हुलिये के आधार पर मोटरसायकिल पर सवार एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की एवं तलाशी ली गई, उसने अपना नाम रोहित बताया। तलाशी के दौरान उसके पास एक थैले में रखे 3 नग हाथ में पहनने के कडे जो हाथी दांत से बने हुए थे आरोपी रोहित से कडो के संबंध में विधिवत दस्तावेज के बारे में पूछा गया, नही होना बताया। मौके पर ही वन्य प्राणी हाथी के दांतो को विधिवत जप्त किया गया एवं आरोपी को अभिरक्षा में लेकर क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर आएं। जहां पर आरोपी की मोटरसायकिल की तलाशी लेने पर सीट के नीचे एक लाल कपडे में 2 नग हत्था जोडी मिले। दस्तावेज के संबंध में पूछने पर नही हेाना बताया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।