हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धनसिंह पिता केशर सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भंडेडी तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , मृतक व आरोपी के बीच जमीन के बंटवारे का विवाद होकर पूर्व में भी झगड़ा हो चुका था। आरोपी द्वारा रात्रि में मृतक के घर जाकर घटना कारित की गई। दिनांक 7 जून 2020 को दीपसिंह ने सूचना दी कि, रात करीब 1:00 बजे वह घर पर सो रहा था तो केशरसिंह ने उसे आकर बोला की उसके बड़े लड़के धनसिंह ने छोटे लड़के मनोहर को मार दिया है। केशरसिंह के साथ वह उसके पुराने मकान पर गया। कमरे का दरवाजा खोलकर बैटरी की रोशनी में देखा तो मनोहर की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मनोहर के सर से खून निकल रहा था तथा सर के पास ही एक ईंट पड़ी थी। सुबह चौकीदार ने थाना मो.बड़ोदिया पर सूचना दी।उक्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आरोपी को दिनांक 7 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जमानत आवेदन पर शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने आपत्ति की।न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 20/8/ 2020 को निरस्त किया गया।