जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपीगण को जेल भिजवाया गया। 

  • देवास


 


  जिला अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी पंकज के द्वारा सह अभियुक्त रोहित को वाहन चालक होते हुये दिनांक 27.07.2020 को अरमानिया एग्रो फूड्स कम्पनी डकाच्या से बाॅम्बे महाराष्ट्र के लिये 27 टन गेहॅू ट्रक क्रं. एमपी 09 एचएच4921 में भरकर ले जाने हेतु न्यस्त किया गया था। जिसका उक्त सह अभियुक्त रोहित के द्वारा आपराधिक न्यासभंग करते हुये उक्त गेहूॅ अभियुक्त गिरीराज को विक्रय किया। अभियुक्त रोहित एवं गिरीराज के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभियुक्त गिरीराज से 22 टन कीमती 06 लाख रूपये का गेहूॅ जप्त किया गया। गिरीराज ने मेमोरेण्डम कथन में सह अभियुक्त रोहित से उक्त वाहन में भरे गेहूॅ खरीदना स्वीकार किया जिससे स्पष्ट है कि आरोपी गिरीराज द्वारा सह अभियुक्त रोहित से चुराये गये 22 टन गेहूॅ को क्रय कर उक्त अपराध किया है। उक्त आधार पर थाना औ.क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 453/2020 तथा धारा 406,407,411 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 


 आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ सुश्री करूणा आशापुरे द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपीगण को जेल भिजवाया गया। 



 


 


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