उज्जैन।प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. उमराव पिता मोहन, आयु-62 वर्ष 02. मलखान सिंह पिता अम्बाराम, आयु-37 वर्ष 03. दिलीप सिंह पिता सुजानसिंह, आयु- 31 वर्ष 04. धीरप सिंह पिता सुजानसिंह, आयु-28 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम-मारूखेडा तहसील महिदपुर 05. जीवन सिंह पिता देवीसिंह, आयु 39 वर्ष निवासी ग्राम टुमनी तहसील खाचरौद जिला-उज्जैन को धारा 323/34 भादवि में समस्त आरोपीगण को 06-06 माह का कारावास एवं कुल 2500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 21.07.2013 को फरियादिया सुगनबाई ने थाना झारडा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह जाड़ा वाले खेत पर थी तभी खेत पर आरोपी उमराव, सुजानसिंह, अम्बाराम, मलखानसिंह, दिलीपसिंह, धीरप सिंह एवं उनका भानेज जीवन सिंह आये और बोले कि उनका खेत है व सोयाबीन की फसल उखाड़ कर फेंकने लगे और नष्ट करने लगे, मैंने मना किया तो आरोपीगण मलखानसिंह ने मेरा रास्ता रोका, हाथ पकड़ लिया तथा थप्पड़ मुक्कों से मारपीट करने लगे, एवं मुझे जमीन पर पटक दिया और गाली-गलौच करने लगे, मैने आरोपीगण से गाली-गलोच करने से मना किया तो सभी अभियुक्तगण जाते-जाते बोले आईन्दा हमारे खेत पर सोयाबीन बोई तो तुझे जान से खत्म कर देगे।
फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना झारडा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस थाना झारडा द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री देवेन्द्र जोशी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
(