रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निर

  • भोपाल


 माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी संजय इवने ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि चोरी के अपराधो में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा तथा साक्ष्‍य भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी संजय इवने की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।


   मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी संजय कुशवाहा ने थाना बैरागढ में रिपोर्ट लेख करायी थी कि जब वह अपने घर में दरवाजा बंद करके सो गया था तथा उसका छोटा भाई बाहर सो रहा था करीब 4 बजे दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा एक लडका घर में से निकलकर तेजी से जा रहा था चिल्‍लाने पर वह लडका भाग गया उन्‍होने घर का सामान चेक किया तो घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा था तथा एक जोड चांदी की पायल , दो मोबाइल फोन तथा मोबाइल के कवर में रखे 1500 रूपये कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है। उक्‍त प्रकरण थाना बैरागढ में धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी संजय इवने को गिरफतार किया गया तथा आरोपी के पास से एक सैमसंग का मोबाइल फोन जप्‍त किया गया था