छेड़छाड़ करने वाले कलयुगी पिता की जमानत निरस्त
न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम में ऐसे अभियुक्त जिसने अपनी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की उसका जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है, कि पीड़िता ने दिनांक 06.05.2020 को थाना नीलगंगा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात्रि 11ः00 बजे वह पानी पीने के लिए पहली मंजिल पर गई तो उसके पिता पीछे-पीछे आ गये और बुरी नियत से उसके साथ गंदी हरकत की। उक्त घटना के संबंध उसने अपनी मम्मी को बताया। थाना नीलगंगा द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री सूरज बछेरिया द्वारा जमानत का विरोध किया कि पिता द्वारा ही अपनी पुत्री के साथ छेडछाड़ की गई जो कि गंभीर अपराध हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया।
टिप्पणीः- पिता जिस पर अपनी पुत्री की रक्षा का नैतिक दायित्व हैं, उसके द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
गंभीर उपहति पहंुचाने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. कमलेश 02. पुनित पिता रामलाल 03. अरूण पिता चैनसिंह 04. विमला पति रामलाल, निवासीगण-घास मण्डी, मुन्नालाल कुम्हार की चाल उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन बताया कि फरियादी राजेश यादव पिता स्व. गुलाबसिंह उम्र-50 वर्ष ने थाना माधवनगर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक 13.09.2020 को फरियादी के घर पर रात्रि 09ः30 बजे के समय अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के लड़के व पत्नि को अश्लील गालियां दी गई तथा उन पर पाईप व डण्डों से मारपीट की गई थी, रामलाल की पत्नि ने लोहे के पाईप से हमला किया। जिसमें फरियादी की लड़की के सिर में चोंट लगी तथा पत्नि के दाहिने पैर की एढ़ी में चोट लगी तथा ऑख व कान के पास चोट लगी। तभी अजय यादव ने घटना को देखा तथा बीच-बचाव किया व समझाईस दी, फिर भी अभियुक्तगण द्वारा पुलिस में जाने तथा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर द्वारा अभियुक्तगण की विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर तर्क किये व जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से श्री अमित कुमार छारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
सैक्स रेकेट में शामिल अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियक्तगण 01. रवि पिता राजेन्द्र निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर अंाजना निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाओं का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 25.08.2020 को अनुविभागीय अधिकारी सुश्री पल्लवी शुक्ला को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की गायत्री नगर में एक महिला के यहां बाहर के लोग आये हुए है। सूचना की तस्दीक हेतु पंचानों एवं मय फोर्स के गायत्री नगर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला घर पर बनी दुकान पर बैठी थी, उसके घर की तलासी लेने पर 01. रवि पिता राजेन्द्र सांसी निवासी देवास 02. रविन्द्र पिता रामेश्वर अंाजना निवासी ग्राम खाडौतिया 03. सूरज पिता गब्बाजी गुर्जर निवासी ग्राम खाडौतिया तथा तीन महिलाऐ आपत्तिजनक स्थिति में मिले। अभियुक्तगण का कृत्य अनैतिक दैह व्यवपार निवारण अधिनियम का कृत्य होने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरूद्ध थाना चिमनगंज मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का होकर समाज को दूषित करने वाला है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमान मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
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