शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

 भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अवैद्य रेत का परिवहन तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की ने जमानत आवेदन पेष किया। प्रकरण में शासन की आरे पैरवी अभियोजन द्वारा की गई। जिसके आधार न्यायालय ने आरोपी मुकेष का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 


 जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 03.03.2016 को सह आरोपी राकेश सिंह भदौरिया एवं चार अन्य व्यक्तियों द्वारा खनिज अधिकारी भिण्ड अवैद्य खनिज रेत परिवहन की रोकथाम करने पर उनके शासकीय कार्य में बाधा पैदा करते हुये उनके साथ गाली-गलौच की थी। उक्त घटना पर से थाना देहात भिण्ड में अपराध क्रमांक 111/16 धारा 147,148,149,353,506,186 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेष उर्फ मुक्की भदौरिया की अपराध में संलिप्तता पायी गई थी। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष कर जेल भेज दिया गया ।


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