शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

  • इंदौर


 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 415/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी प्रमोद पिता चंद्रमा दुबे निरंजनपुर इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके के द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्‍करी करेंगे तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जायें। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना किशनगंज पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर सूचना की तस्‍दीक हेतु राउ पिथमपुर रोड पर पहुचें। मुखबिर सूचना के अनुसार पीथमपुर तरुफ से वाहन इंडिका क्र MP09 CD 6077 आती दिखी जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा। नाम पुछने पर अपना नाम प्रमोद पिता चंद्रमा दूबे व अनूप पिता मदनमोहन पांडे होना बताया वाहन की तलाशी करने पर तीन पेटी देशी मशाला मदिरा व सात पेटी देशी मदिरा प्‍लेन शराब पाई गई। आरोपियों को उक्‍त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्‍यक्‍त किया गया। । उक्‍त शराब को मौके पर ही जप्‍त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।