अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज। 

 


चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।



कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना भीकनगांव को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सगुर-भगुर गांव के दगडई फालिया का दिनेश दांगोडे अपने घर के बाजू में भारी मात्रा में कच्ची- हाथ भटटी महुआ शराब एक बडे हरे रंग के प्लास्टिक के ड्रम और एक छोटे 15 लीटर के डब्बे में भरकर बाहर बेचने के लिये बैठा है। मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर पुलिस पहुंची तो वहां देखा कि एक आदमी अपने घर के बाजू में बनी टपरी के अंदर अपने पास एक बडा नीले रंग का ड्रम करीबन 50 लीटर का और एक छोटा 15 लीटर प्लास्टिक का डिब्बाे लेकर बैठा था। उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकडा तथा उसके पास 60 लीटर हाथभटटी कच्ची महुआ मदिरा होना पायी गयी। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया । आरोपी ने अपनी जमानत हेतु सीजेएम न्यातयालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जहां उसका जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया था।


 


प्रकरण में आरोपी दिनेश पिता सीताराम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सगुर- भगुर तहसील भीकनगांव पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यामयाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यापयालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।