जुआरियों को सारंगपुर न्यायालय ने सुनाई सजा 

जुआरियों को सारंगपुर न्यायालय ने सुनाई सजा  सारंगपुर । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सारंगपुर जिला राजगढ की अदालत ने आरोपीगण रफीक पिता खाजू ख निवासी तलेन, राम सिंह पिता भवरलाल भोई निवासी भोईपुरा , कमल पिता भवरलाल भोई निवासी तलेन, जहूर पिता बावू पठान निवासी पठान मोहल्ला तलेन, जफर पिता इनाम मोहम्मद निवासी चैधरीपुरा तलेन, गोविद पिता मोरसिंह मालवीय साल निवासी मालवीय मोहल्ला तलेन तथा मुनव्वर पिता मुन्ना का मेवाती साल निवासी इमलीपुरा तलेन को थाना तलेन के अपराध क्रमांक 145/20 धारा 13 जुआ एक्ट के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 100-100 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सारंगपुर श्री विक्रम चैहान ने की है।


मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना तलेन के सउनि को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लालसिह बारबा रोड आंगनवाडी अवैध जुआ सटटा खेल रहा है। जब पुलिस मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर बारबारोड आंगनवाडी के पास पहुंची तोे कुछ व्यक्ति आंगनवाडी के पास मे दीवाल की ओट मे ताश पत्तों से रूपया पैसो से हार जीत का दाब लगाकर जुआ खेलते दिखे थे। अभियुक्तगण को घेरावदी कर पकड़ा था एवं नाम पता पूछा तो अपना नाम रफीक पिता खाजू ख निवासी तलेन, राम सिंह पिता भवरलाल भोई निवासी भोईपुरा , कमल पिता भवरलाल भोई निवासी तलेन, जहूर पिता बावू पठान निवासी पठान मोहल्ला तलेन, जफर पिता इनाम मोहम्मपद निवासी चैधरीपुरा तलेन, गोविद पिता मोरसिंह मालवीय साल निवासी मालवीय मोहल्ला तलेन तथा मुनव्वर पिता मुन्ना का मेवाती साल निवासी इमलीपुरा तलेन का होना बताया आरोपियो के पास से कुल 8580 रूपये तथा 52 ताश के पत्ते आरोपीगणो से विधिवत जब्त कर आरोपियो का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट का दण्डनीय पाया जाने से थाना लाया गया था जिसके उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया


ब्यावरा न्यायालय का फैसला - आरोपी बाबूलाल को सुनाई सजा   ब्यावरा । माननीय न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी बाबूलाल पिता छोटेलाल निवासी मलावर को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक उपाध्याय ब्यावरा ने की है।  मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि थाना मलावर के उपनिरीक्षक राजेन्द्र सोलंकी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति 15 लीटर अवैध शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी बाबूूलाल के कब्जे से 15 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ््तार करने के उपरांत अपराध क्रमांक 127/20 की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।