दुष्कर्मी को दस वर्ष का कठोर कारावास और छः हजार रुपये का अर्थदंड



                विशेष न्यायाधीश पोक्सो/ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सतना म.प्र. श्रीमती दीपिका मालवीय द्वारा आरोपी सुजीत कुमार साकेत उर्फ़ पंकज तनय रामनिवास साकेत, उम्र 24 वर्ष, निवासी - ग्राम बारीकला थाना कोलगवा जिला सतना म.प्र. को धारा 376 भा.द.सं. में दस वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से तथा धारा 450 भा.द.सं. में पांच वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया | मामले में राज्य की ओर जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामपाल सिंह द्वारा पैरवी की गयी |


               अभियोजन प्रवक्ता हरि कृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि अभियोक्त्री दिनांक 18/07/2013 को 2 बजे स्कूल से छुट्टी होने के कारण अपने घर खाना खाने आयी थी | उसके घर में कोई नहीं था | वह घर का दरवाजा बंद करके अन्दर खाना निकल रही थी तभी सुजीत उसके घर के पीछे के तरफ से आया और दरवाजे पर लात मारी जिससे वह गिर गयी तब आरोपी उसके मुँह को दुपट्टे से बांध दिया और उसकी सलवार उतार दिया तथा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया | तत्पश्चात घर के पीछे से भाग गया | आरोपी ने उसे धमकी दिया कि यदि किसी से बताई तो वह उसे जान से मार देगा | जब शाम को अभियोक्त्री के माता – पिता आये तो उसने घटना कि जानकारी उन्हें दी और आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई | अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर  न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश दिया गया |