बलात्कार एवं हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

रीवाा


ज्ञात हो कि दिनांक 01.12.2016 रात्रि मे गुढ़ थाना अंतर्गत आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति पिता धनपत प्रजापति उम्र 22 वर्ष द्वारा मृतिका के घर मे उसके अकेले होने का फायदा उठाकर घर मे गृह अतिचार करके जबरन उसके साथ बलात्संग कारित किया गया और इस प्रक्रिया मे जब मृतिका के द्वारा घटना का विरोध किया गया, तब आरोपी ने वहां पर पडे़ लकड़ी के बैट एवं हसिया से उसकी मृत्यु कारित कर लाश को नदी के किनारे फेक दिया, जिसे सुबह गांव वालो ने देखा एवं गुढ़ पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा घटना के संबंध मे अपराध  कायम कर दिनांक 13.01.2017 को आरोपी के विरूद्ध न्यायालय मे अभियोग पत्र पेश किया गया। 

उक्त मामले में विचारण पश्चात आज दिनांक 09.01.2021 को न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो रीवा द्वारा विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो रीवा- श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं तर्को के आधार पर आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति पिता धनपत प्रजापति, उम्र 25 वर्ष, निवासी थाना क्षेत्र गुढ़ को धारा 449 भा0दं0सं0 में 08 वर्ष एवं 2000/- रू अर्थदण्ड, धारा 450 भादंवि मे 08 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एफ) भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(आई) भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 4000/- रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(जे) भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 4000/- अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि मे 06 वर्ष एवं 2000/- रू अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो अधि0 की धारा 06 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 4000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।