प्रोसेशन निकालने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध ,,, कब्रिस्तान पर भी पहरा

 *आने वाले पर्वों के मद्देनजर एडीएम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बैठक ली*


उज्जैन 26 मार्च। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी और एएसपी श्री अमरेन्द्र सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम के सभाकक्ष में आने वाले पर्वों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, कोविड-19 की गाईड लाइन के सुचारू रूप से पालन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।


बैठक में एडीएम श्री सूर्यवंशी ने जिले में धारा-144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के बारे में सभी अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि अधिकारी आमजन को कोविड-19 की गाईड लाइन के तहत अनिवार्यत: मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। पर्वों को ध्यान में रखते हुए निकलने वाली रैली, जुलूस, गेर, शब बरात, ईस्टर, मिलन समारोह आदि में सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। प्रोसेशन निकालने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।



बैठक में कब्रस्तान के बाहर बैनर और बेरिकेटिंग करने के निर्देश दिये गये। साथ ही एडीएम श्री सूर्यवंशी ने राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाने के निर्देश दिये। एएसपी श्री सिंह ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को उनके सम्बन्धित अधिकार क्षेत्रों में निरन्तर पैदल गश्त करने और पेट्रोलिंग करने के लिये कहा। एडीएम श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिये कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय बनाकर ड्यूटी करें। थाना क्षेत्रों में भी समय-समय पर पुलिस अधिकारी बैठक आयोजित करें।