*निजी अस्पताल कोरोना पॉजीटिव पेशेंट को रैफर करने के पहले रैफरल कमेटी की अनुमति प्राप्त करें -कलेक्टर, निजी अस्पताल संचालक एवं पैथालॉजी संचालकों की बैठक आयोजित*
उज्जैन
कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज बृहस्पति भवन में उज्जैन शहर में संचालित निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों के संचालकों को निर्देश दिये कि वे अपने यहां भर्ती कोरोना पॉजीटिव पेशेंट को सरकारी अथवा निजी हॉस्पिटल में रैफर करने के पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई रैफरल कमेटी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। इसके बाद ही पेशेंट को रैफर किया जाये। निजी पैथालॉजी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन जांच के लिये लिये जाने वाले नमूनों एवं जांच रिपोर्ट के बारे में अनिवार्य रूप से कोविड कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना सीधे आरआरटी टीम के प्रभारी डॉ.रौनक एलची को भी दी जा सकती है।
बैठक में निजी नर्सिंग होम एवं अस्पताल संचालकों से बिलिंग को लेकर आ रही शिकायतों के बारे में चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि रेमडीसीवियर एवं अन्य एंटीवायरल इंजेक्शन तथा एंटीबायोटिक के दामों में सभी जगह एकरूपता होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही आदेश जारी किया जायेगा। कलेक्टर ने नर्सिंग होम संचालकों को कहा कि उन्हें प्रशासकीय स्तर से हर तरह का सहयोग किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी नर्सिंग होम अपने-अपने यहां कोविड के लिये आरक्षित किये गये बेड की संख्या अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी को प्रस्तुत कर दें। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.महावीर खंडेलवाल, एसएस हॉस्पिटल, पाटीदार नर्सिंग होम, संजीवनी हॉस्पिटल, जेके नर्सिंग होम, देशमुख हॉस्पिटल, सीएचएल हॉस्पिटल, पुष्पा मिशन, गुरूनानक हॉस्पिटल, एसआर पैथालॉजी लेब, सोमानी सेन्ट्रल व नर्सिंग होम में संचालित पैथालॉजी लेब के संचालकगण शामिल हुए।