अवैध काम करने वालों की कमर तोड़ी जिला प्रशासन ने,,,,,,,,,करोड़ों की संपत्ति राजसात,,,,,,, जिलाधीश और नरेंद्र सूर्यवंशी की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा

 *कलेक्टर के नेतृत्व में विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही जारी*


उज्जैन ।


कलेक्टर श्री आशीष सिंह के नेतृत्व में जिले में कानून, शान्ति व्यवस्था और सुशासन स्थापित करने के लिये विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही निरन्तर की जा रही है। इसी अनुक्रम में विगत दिनों विभिन्न माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आबकारी, पुलिस एवं खनिज विभाग, खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर अपर कलेक्टर न्यायालय/एडीएम के न्यायालय में खनिज अधिनियम, आबकारी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम/आवश्यक वस्तु अधिनियम और गोवंश अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।


उक्त प्रकरणों में आवश्यक सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण कर एडीएम श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम-1915 संशोधित-2000 की धारा-47(क)(3) के तहत 18 प्रकरणों का निराकरण कर छह मोटर सायकल मूल्य लगभग तीन लाख रुपये, एक ट्रेक्टर ट्रॉली मूल्य लगभग छह लाख रुपये, दो एक्टिवा मूल्य लगभग एक लाख रुपये, एक महिंद्रा झाइलो कार, एक टाटा नेक्सान एसयूव्ही कार, एक इको स्पोर्ट्स कार, दो पिकअप जिनका मूल्य लगभग 30 लाख रुपये एवं अवैध मदिरा मूल्य लगभग साढ़े सात लाख रुपये की राजसात की है एवं मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 संशोधित अधिनियम-2010 की धारा-11(5) के तहत आठ प्रकरणों का निराकरण कर सात बोलेरो पिकअप वाहन, एक मारूति 800, एक टाटा एस छोटा हाथी मूल्य लगभग 40 लाख रुपये और 50 गोवंश मूल्य लगभग 15 लाख रुपये के राजसात किये हैं।


इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित 13 प्रकरणों में तीन लाख 65 हजार रुपये का विभिन्न आरोपियों/फर्म बालमुकुन्द पिता बद्रीलाल, सारगमल जैन, रितेश खंडेलवाल, अब्दुल गफार, रॉयल कैफे, आकिब नूर, क्षिप्रा ढाबा, मुकेश संगतानी, पप्पू भावसार, सपना कोल्ड्रिंक, अब्दुल अत्तार, पीयूष झांझरी आदि पर जुर्माना किया गया।


आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में आरोपी राजकुमार कुकरेजा, मनोज जैन, अमित अग्रवाल आदि से जप्त चावल 273.52 क्विंटल एवं वाहन एमपी-47एच/0163 ट्रक राजसात एवं अन्य प्रकरण में अनिल जैन, विनोद कुमार धुसिया से जप्त 417.20 क्विंटल चावल और वाहन क्रमांक आरजे-09जीसी/1970 ट्रक को राजसात के आदेश पारित किये गये हैं।


मप्र गौण खनिज नियम-1996 के नियम-53(1)(6) तथा रेत खनिज अधिनियम के अन्तर्गत नौ प्रकरणों में एक जेसीबी, तीन ट्रेक्टर, 10 डम्फर मय खनिज के जिनका अनुमानित मूल्य एक करोड़ 33 लाख रुपये है, के राजसात किये जाकर नवाचार अन्तर्गत सम्बन्धित नगर पालिक निगम को सौंपा गया है। साथ ही अवैध भण्डारण, उत्खनन पर 33 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया।


इस प्रकार एडीएम श्री सूर्यवंशी द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में कुल दो एक्टिवा, छह मोटर सायकल, 10 बोलेरो पिकअप, एक इको स्पोर्ट्स कार, एक झाइलो कार, एक मारूति 800 कार, एक नेक्सा, एक टाटा एस छोटा हाथी, एक जेसीबी, 10 डम्पर, चार ट्रेक्टर, दो बड़े ट्रक, कुल 40 वाहन जिनका कुल मूल्य लगभग दो करोड़ 63 लाख रुपये तथा अवैध मदिरा सात लाख 50 हजार रुपये एवं 50 गोवंशी मूल्य लगभग 15 लाख रुपये एवं 690 क्विंटल चावल मूल्य लगभग 31 लाख 50 हजार रुपये इस प्रकार कुल तीन करोड़ 17 लाख रुपये की सम्पत्ति शासन पक्ष में राजसात की गई है तथा अवैध उत्खनन पर 33 लाख 65 हजार रुपये एवं अमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों पर तीन लाख 65 हजार रुपये इस प्रकार कुल 37 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।