उज्जैन राज्य शासन के निर्देश अनुसार उज्जैन जिलाधीश ने निजी अस्पतालों की लूट पर अंकुश लगाने के लिए बिस्तर से लेकर सभी प्रकार के टेस्ट की कीमत तय कर दी है ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए उज्जैन शहर के उद्योगों में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अब कोई भी उद्योग ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाएगा इधर अस्पताल भी मनमाने शुल्क मरीजों से नहीं वसंकर पाएंगे तय दरों के मुताबिक सबसे सस्ता बेड 18 00 का रहेगा जबकि सबसे महंगा ₹5175 का रहेगा।
अस्पताल के बेड से लेकर सभी जाचो की कीमत उज्जैन कलेक्टर ने तय कर दी, उद्योगों को सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन पर भी प्रतिबंध