नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास।

 



अभियोजन कार्यालय भीकनगांव के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गजानंद खन्ना ने बताया कि पीडिता अपने मामा के घर ग्राम बामनपुरी आयी हुई थी। दिनांक 24 जून 2019 को जब पीडिता खेत में जा रही थी तभी आरोपी पप्पू उम्र 25 वर्ष  आया और पीडिता से कहा कि तू मेरे से शादी कर ले तो पीडिता ने शादी करने से मना कर दिया तब आरोपी ने पीडिता को जबरदस्ती अपनी मोटरसायकल पर बिठा लिया और काझर गांव होते हुए सनावद ले गया जहां रात में आरोपी पप्पू ने एक खेत में पीडिता के साथ दुष्कर्म किया फिर घटना के अगले दिन आरोपी पीडिता को अपनी मोटरसायकल से वापस बामनपुरी छोडकर भाग गया। उक्त घटना पीडिता ने अपने माता-पिता एवं मामा-मामी को बतायी जिन्होंने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना भीकनगांव पर लेख कराई। पुलिस थाना भीकनगांव ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया। माननीय अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव श्री नंदराम परमार द्वारा आरोपी पप्पू को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 8000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन भीकनगांव एडीपीओ गजानंद खन्ना द्वारा किया गया।