विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी

 *15 जून से 30 जून तक नवीन अनलॉक की प्रक्रिया के आदेश जारी*



उज्जैन 16 जून। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा गत दिवस दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किये हैं। आदेश के अनुसार 15 जून 2021 से 30 जून 2021 तक सम्पूर्ण जिले में नवीन व्यवस्था लागू होगी। नवीन व्यवस्था के तहत सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, पूर्णत:प्रतिबंधित रहेंगे।


कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार 15 जून से 30 जून तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान प्रतिबंधित रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह व्यक्ति से अधिक उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। महाकालेश्वर, हरसिद्धि एवं मंगलनाथ मन्दिर 28 जून से दर्शनार्थियों के लिये प्रारम्भ होंगे, इसके लिये पृथक से आदेश जारी होंगे। जारी किये गये आदेश के अनुसार :-


समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम, मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे।


समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे, किन्तु सभी सिनेमा घर, थिएटर व स्वीमिंग पुल बन्द रहेंगे। केवल डेयरी/दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रह सकेंगी।


समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी।


जिम एवं फिटनेस सेन्टर रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत केपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्तों का पालन करते हुए खुल सकेंगे।


समस्त खेलकूद स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।


समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत केपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे।


विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन-पूर्व प्रदान करना आवश्यक होगा।


अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अन्तिम संस्कार की अनुमति रहेगी।


अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।


अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक मार्ग एवं सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा।


जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केसेस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। रेड ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट और कंटेनमेंट में कोविड-19 संक्रमण के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेगी।


उज्जैन जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।


उज्जैन जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।


शिप्रा नदी एवं अन्य घाटों पर विभिन्न क्रियाकर्म, धार्मिक कार्यक्रम किये जा सकेंगे, किन्तु सम्बन्धित पुजारी एवं पूजा में सम्मिलित व्यक्तियों को कोविड वेक्सीनेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही सम्मिलित व्यक्तियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य होगा।


लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी, फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। थोक सब्जियां, फल, फ्रूट के बाजार केवल थोक खरीदी के लिये खुले रहेंगे। उक्त मंडी से खेरची व्यापार प्रतिबंधित रहेगा।


उज्जैन जिले के समस्त दुकानदारों को दुकान के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ‘नो मास्क नो सर्विस’ अर्थात जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा है, उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ‘नो मास्क नो सर्विस’ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति को छह फीट यानी दो गज की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा।


समस्त व्यवसाईयों एवं उनके कर्मचारियों को कोविड टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।


सभी प्रकार के सामान और माल की आवाजाही बिना किसी रोकटोक के जारी रहेगी।


सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।


ऑटोरिक्शा में दो सवारी तथा निजी चारपहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पेसेंजर मास्क के साथ को यात्रा की अनुमति रहेगी।


सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।


एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टेंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।


अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने-जाने एवं परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारियों के आवागमन की छूट रहेगी।


फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी।


कलेक्टर द्वारा जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त माने जायेंगे। धारा-144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1860 की धारा-188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।