L.p. भार्गव नगर बना हॉटस्पॉट,,,,,, उज्जैन जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र को लेकर अलग-अलग जानकारी से भ्रम की स्थिति,,,,, प्रेस नोट मैं जिले में पांच तो हेल्थ बुलेटिन में 34 कंटेनमेंट क्षेत्र बताएं

 जिले में अब केवल 5 माइक्रो कंटेंटमेंट क्षेत्र 



उज्जैन . कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 72(2 )में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में 5 माइक्रो कंटेंटमेंट क्षेत्र घोषित किए हैं। इन माइक्रो कटेन्मेंट क्षेत्रो के लिए इंसिडेंट कमानडर्स , पुलिस अधिकारी ,राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई ।जिले में घोषित किए गए माइक्रो कटेनमेंट क्षेत्रों में उज्जैन शहर में एल पी भार्गव नगर मकान नंबर 6 बटा 12 से मकान नंबर 6 बटा 22 तक । शहर में अब सिर्फ l.p. भार्गव नगर में ही सर्वाधिक एक्टिव केस बचे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बड़नगर तहसील में ग्राम दोनालजा , खडोतिया , खाचरोद तहसील में बटलावदी तथा उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र लेकोडा शामिल है । माइक्रो कंटेंटमेंट घोषित किए गए क्षेत्र में सभी निवासियों को निर्धारित प्रतिबंधों व निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्देशों का उल्लंघन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा


हमेशा की तरह कोरोना हेल्थ बुलेटिन ने भ्रमित किया


उज्जैन जिले में 31 मई को सिर्फ 5 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बचे हैं इसकी जानकारी जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के माध्यम से दी गई लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महावीर खंडेलवाल के हस्ताक्षर से जारी 31 मई के हेल्थ बुलिटिन 34 माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बताए गए, असमंजस यह है कि जिला प्रशासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट को सही माना जाए या जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी की गई जानकारी को सही माना जाए.